केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 के लिए शनिवार शाम गाइडलाइन जारी कर दी
अगर आपको सितंबर से शुरू होने जा रहे अनलॉक-4 का इंतजार था, तो इसकी गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। गाइडलाइंस के बारे में अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं... अनलॉक-4 में ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है ऑनलाइन कोचिंग और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% स्टाफ स्कूलों में बुलाया जा सकेगा कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी 7 सितंबर से मेट्रो रेल सर्विसेस शुरू होंगी,इसके बारे में गाइडलाइंस अलग से जारी होंगी। क्या है नई गाइडलाइन में? 21 सितंबर से 100 लोगों की लिमिट के साथ राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम हो सकेंगे, ऐसे जमावड़ों में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। जमावड़ों में शामिल होने वालों के लिए मास्क जरूरी होगा। जहां इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय करने जरूरी हैं। जहां जमावड़े होंगे, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश की सुविधा देना जरूरी है। गाइडलाइंस ...