राजकीय सम्पे्रक्षण गृह किशोर, गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
गोंडा। उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश श्री मयंक कुमार जैन के निर्देश के अनुपालन में राजकीय सम्पे्रक्षण गृह (किशोर), गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा किया गया।
शिविर के दौरान राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), गोण्डा के प्रभारी अधीक्षक हरिश्चन्द्र द्वारा बताया गया कि आज कुल 61 किशोर में से जनपद गोण्डा के 17 किशोर, जनपद बहराइच के 23 किशोर, जनपद बलरामपुर के 12 किशोर, जनपद श्रावस्ती के 9 किशोर निरूद्ध हैं। सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित ऐसे बच्चे, जिन्होंने अपने माता-पिता एवं अभिभावक खो दिये हैं और उनकी देख-रेख एवं पालन-पोषण करने वाला कोई नही है, उन बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गयी है।
बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 15, 21ए, 24, भाग 4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 45, 243जी में बालकों के सुरक्षा हेतु उपबन्ध बताये गए हैं, इसके अतिरिक्त श्रम अधिनियम के तहत भी बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी।
इस अवसर पर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), गोण्डा के प्रभारी अधीक्षक हरिश्चन्द्र, केयर टेकर अशरफी लाल एवं अंशकालिक रसोइया संजीव तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा एवं पराविधिक स्वयं सेवक प्रभुनाथ आदि उपस्थित रहे।