प्रभावी पैरवी से हुई मादक पदार्थ तस्कर को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 1,00,000/- (एक लाख) के अर्थदण्ड की सजा



गोंडा। दिनांक 12.04.2014 को थाना करनैलगंज पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ (950 ग्राम अफीम पोस्ता छिलके के पाउडर) के साथ अभियुक्त गोपाल चन्द्र मिश्रा पुत्र राजकिशोर नि0 सोनवार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेज गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मादक पदार्थ संबंधी मुकदमो में मॉनिटरिंग सेल द्वारा निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार का0 संगम वर्मा द्वारा निरंतर की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-07 (NDPS) कोर्ट गोंडा ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 1,00,000/- (एक लाख) के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 


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