प्रभावी पैरवी से हुई अपहरण व हत्या के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व ₹20,000/- के अर्थदण्ड की सजा
गोंडा ब्यूरो। दिनांक 19.01.2016 को थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत दो व्यक्तियों का अपहरण कर एक व्यक्ति की हत्या करने की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में थाना छपिया पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना में किए गए सूक्ष्म अनवेषण के आधार पर प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों- 01. जय प्रकाश वर्मा उर्फ रिंकू पुत्र रामबक्स, 02.दीन दयाल वर्मा पुत्र जगराम नि0गण केशवनगर ग्रण्ट थाना छपिया जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अपहरण कर हत्या करने की जघन्य घटना के इस अभियोग को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने प्राथमिकता पर रखते हुए इसकी निरन्तर प्रभावी पैरवी की। मॉनिटरिंग सेल व थाना छपिया के पैरोकार महेश कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम कोर्ट गोंडा ने आजीवन कारावास व ₹20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।