अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 मई से 14 मई तक मिलेगा राशन- जिलाधिकारी
गोंडा। ब्यूरो। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, द्वारा दिनांकः 30 अप्रैल2021 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह मई 2021 में दिनांक 5 मई से दिनांक 14 मई, 2021 के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले प्रथम चक्र के नियमित वितरण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि वितरण का प्रथम चक्र माह मई 2021 की 05 तारीख से प्रारम्भ होकर 14 तारीख तक सम्पन्न होगा। वितरण के इस चक्र में दिनांक 5 मई से 14 मई ,2021 तक अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (20 कि0ग्रा0 गेंहूँ 15 कि0ग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेंहॅूं, 02 कि0ग्रा0 चावल) गेंहॅू रू0 02.00 प्रति कि0ग्रा0, चावल रू0 03.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से वितरण किया जायेगा व प्रथम चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात माह मई 2021 की 14 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जायेगा। तथा वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात माह की 18 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जायेगा।
खाद्यायुक्त महोदय द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा काला बाजारी रोकने हेतु समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए उनकी निगरानी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे माह की 05 तारीख से 14 तारीख के मध्य प्रत्येक दिन प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक अपनी दुकान खोलकर वितरण कराने हेतु नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में निर्धारित मानक के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना सुनिश्चित करेगें। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी द्वारा अपने आवंटित दुकान पर उपस्थित रहकर वितरण का कार्य कराया जा रहा है, अथवा नहीं की सतत निगरानी हेतु नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, जो भ्रमणशील रहकर अपने क्षेत्रों में वितरण कार्य की समीक्षा करेगें तथा वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहेगें।
यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनामान्य को विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो, तो जिला पूर्ति कार्यालय,सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते है। यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली/अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है, तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी