18 व 19 अप्रैल को बंद रहेंगी सी एस सी समेत प्रिंटिंग से संबंधित सभी दुकानें- जिलाधिकारी गोंडा


गोंडा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस समय प्रशासन की चुस्ती फुर्ती भी नजर आ रही है पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस समय प्रशासन को विभिन्न स्रोतों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी पहचान पत्र बनवा कर जनपद के बाहर रह रहे हैं अथवा मृतक मतदाताओं के स्थान पर फर्जी ढंग से मतदान करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे शांति व्यवस्था एवं मतदान की शुचिता प्रभावित हो सकती है अतः इसे तत्काल रोका जाना आवश्यक है। इस क्रम में क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियाँ विद्यमान है और नियत समय में प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी कर सुना जाना संभव नहीं है अतः पंचायत निर्वाचन के संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद गोंडा के न्यायालय से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित आदेशों को अवक्रमित किए बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जिसमें जनपद में मतदान प्रक्रिया के सुचिता सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से यह आदेशित किया जाता है कि दिनांक 18 एवं 19 अप्रैल को जनपद गोंडा के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त प्रिंटिंग प्रेस, साइबर कैफे, फोटोकॉपी की दुकानें व कॉमन सर्विस सेंटर सहित प्रिंटिंग फोटोकॉपी की सुविधा प्रदान करने वाले समस्त प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे यह भी आदेशित किया जाता है कि समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी गण अपने थाना क्षेत्रों में उपरोक्त आदेश का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदाई होंगे और इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधा के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी यह आदेश आज जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने तत्काल प्रभाव से जारी किया है।