आर पी एफ ने अवैघ टिकट का कारोबार करने वाले व्यक्ति को गिरफ़्तार किया,22 अवैध टिकट जब्त
गोण्डा। आज दिनांक 24.01.2021 को रेल आरक्षित ई-टिकट के अवैध कारोबार करनेवाले ब्यक्तियो के विरूद्ध अभियान हेतु रेसुब. पोस्ट गोण्डा से उप निरीक्षक ललितेष कुमार सिंह साथ सउनि लाल साहब सिंह, कान्स. बी.एन राय व कान्स अरषद अली करनैलगंज की तरफ रवाना थे कि मुखबीर खास ने सूचना दिया कि एक ब्यक्ति जीषान अहमद जो रेलवे ई-आरक्षित टिकटो का अवैघ कारोबार करता है तथा अपने साथ लैपटाॅप लेकर बस स्टेण्ड के तरफ जा रहा है, उक्त सूचना पर त्वरित सभी गोण्डा लखनऊ राजमार्ग करनैलगंज पहूॅचे कि वहाॅ स्थित संतोषी माता मन्दिर के पास मुखबीर द्वारा इषारा किये जाने पर उसे रोककर अपना परिचय देते हुये पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम जीषान अहमद पुत्र मोहम्मद रिजवान निवासी बालकरामपुरवा थाना करनैलगंज जिला गोण्डा उम्र 22 बताया। उसके पास पीठू बैग में लैपटाॅप मौजूद था, जिसे चेक किया गया तो उसमें से यात्रा बीत चूके कुल 22 अदद रेल आरक्षित ई-टिकट कीमत 21968.19 रू. पाया गया, जो पर्सनल यूजर आईडी पर बना था। जिसके वावत पूछने पर बताया कि वह आईआरसीटीसी का अधिकृत एजेन्ट है तथा रेलवे आरक्षित ई-टिकट व अन्य कार्य अपने लैपटाॅप के माध्यम से अपने घर से ही करता है। उसके पास से 09 पर्सनल यूजर आईडी पाया गया। पूछने पर बताया कि मै तत्काल व सामान्य ई-आरक्षित टिकट बनाकर किराये से अतिरिक्त 200-300/- रू0 में अधिक लेकर जरूरतमन्द ग्राहको को टिकट बनाकर देता हूॅ। पूछताछ में बताया कि आरक्षित ई-टिकटो के लिये पैसो का भुगतान मेरे द्वारा एसबीआई, एचडीएफसी बैंक के माध्यम से किया जाता है तथा इससे पहले रेडबुल एक्सटैंषन साफ्टवेयर का प्रयोग करना भी बताया। उक्त से पर्सनल यूजर आईडी पर ई-टिकट बनाकर बेचने के बावत अधिकार पत्र माॅगा तो कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर सका, जिसे उसके जुर्म से अवगत कराते हुये समय 14.40 बजे गिरफ्तार कर कब्जा आरपीएफ लिया गया तथा मौके की कार्यवाही करते हुये सम्बंधित कागजात व जप्त सामान के साथ पोस्ट हाजा पर उपस्थित हुये तथा उनि. ललितेष कुमार सिंह के तहरीर के आधार पर रेसुब. पोस्ट गोण्डा पर मुकदमा अपराध सं 21/21 अंतर्गत धारा 143 रेल अधिनियम सरकार बनाम जीषान अहमद दिनांक 24.01.2021 कायम किया गया जिसकी जाॅच सउनि. रविन्द्र प्रसाद यादव रेसुब./डीजल शेड गोण्डा द्वारा की जायेगी।