गोंडा। रेलवे की चोरी की संपत्ति के साथ नाबालिक अभियुक्त गिरफ्तार

नाबालिक होने के कारण अभियुक्त की फोटो नहीं दिखाई गई है 


गोण्डा। आज दिनांक 22.12.2020 को सउनि. हवलदार राम साथ कान्स अरषद अली तथा कान्स ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा रात्रि गस्त व आपराधिक गतिविधि निगरानी के दौरान गोण्डा पुराना मालगोदाम के तरफ जा रहे थे कि लाइन किनारे झाड़ियों में से 01 ब्यक्ति अपनी पीठ पर बैग में वजनी सामान लिये ओवर ब्रिज की तरफ जाते दिखाई दिया। हमराहियान को सतर्क करते हुये उक्त ब्यक्ति को रोककर पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम राम जियावन (परिवर्तित नाम) पुत्र राम कोठार (परिवर्तित नाम) निवासी मल्लापुर कोरियनपुरवा थाना इटियाथोक जिला गोण्डा उम्र 15 वर्ष बताया तथा पीठ पर काले रंग के बैग को उसी से पलटवाकर देखा गया तो ओएचई में लगनेवाला विभिन्न प्रकार के पार्ट कुल 42 नग रेल सम्पति पाया गया, जिसके सम्बंध में कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि रेलवे यार्ड में एक बैगन खडा था उसी मे से यह सामान चूरा लिया, ताकि इसे बेचकर अपना खर्चा नषा आदि पूरा करता, इसी तरह एक बैग भी झाडी में छुपाना बताया जिसकी निषानदेही पर उक्त बैग भी बरामद किया गया जिसमें ओएचई मे प्रयोग होनवाला 18 नग विभिन्न प्रकार का पार्ट मिला। इस प्रकार कुल 60 अदद ओएचई मे प्रयोग होनेवाला विभिन्न प्रकार के पार्ट रेल सम्पति को बरामद किया गया। उक्त रेलवे सम्पत्ति को चूराकर अपने पास रखने के वावत अधिकार पत्र की माॅग की गई तो मौके पर नही दिखा सका। उक्त कार्य 3 आरपी (यूपी) एक्ट के तहत दण्डनीय बनता पाकर उक्त बाल अपचारी को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए समय 04.00 बजे गिरफ्तार किया गया तथा बरामद माल रेल सम्पति को जप्त कर बाद मौके की कार्यवाही कर पोस्ट हाजा पर उपस्थित हुए एवं उक्त बाल अपचारी के विरूद्व रेसुब./पोस्ट गोण्डा पर *मु .अ.सं* .  17/2020 अन्तर्गत धारा 3 आरपी (यूपी) एक्ट सरकार बनाम राम जियावन दिनांक 22.12.2020 पंजीकृत किया गया। सम्बंधित विभाग SSE/TRD/GONDA द्वारा बरामद रेल सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 20000/-रूपया आंकी गयी है। मामले की जांच उनि सुरेन्द्र कुमार रेसुब./पोस्ट गोण्डा द्वारा की जा रही है। 

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