आरटीओ दफ्तर में ऑनलाइन हुई कई और व्यवस्थाएं, अब डीलर पॉइंट पर होगा रजिस्ट्रेशन
गोण्डा। शासन द्वारा अब डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वाहनों के रजिस्ट्रेशन में वाहन की भौतिक पत्रावली को आरटीओ कार्यालय में भेजने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है और डीलरों द्वारा डिजिटिल सिग्नेचर के माध्यम से फाइलें ऑनलाइन परिवहन विभाग के पोर्टल पर भेजी जाएंगी, जिसे परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में ऑनलाइन निस्तारित किया जाएगा।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में इस बावत प्रमुख डीलरों के साथ जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई जिसमें नई व्यवस्था के बारे में डीलरों को विस्तार से जानकारी दी गई तथा निर्देश दिए गए कि वे वाहन स्वामियों की सुविधा के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा शुरू की नई व्यवस्था को अपनाएं, जिससे वाहन स्वामी कागजी कार्यवाही में परेशान न हों तथा उन्हें डीलर प्वाइन्ट पर ही सुुविधाएं मिल सकें।
17 केटेगरी के नए वाहनों का डीलर प्वाइन्ट पर ही हो रहा रजिस्ट्रेशन
एआरटीओ प्रशासन संजीव सिंह ने बताया कि शासन द्वारा 17 प्रकार के नए व्यावसायिक वाहनों का डीलर प्वाइन्ट पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब लोगों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर प्वाइन्ट पर ही हो जाएगा तथा लोगों को रजिस्ट्रेशन के आरटीओ दफ्तर नहीं आना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार अब मोटर साइकिल, स्कूटर, ई-रिक्शा, लग्जरी कैब, थ्री व्हीलर, माल वाहक गाड़ियां, मैक्सी कैब, मोटर कैब, बस, एम्बुुलेन्स, अग्नि शमन वाहन, फायर टेन्डर्स, आर्टीकुलेटेड वेहकिल्स, शव वाहन, ओमनी बस, डम्पर तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों आदि का पंजीकरण डीलर प्वाइन्ट पर ही शुरू कर दिया गया है।